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कांवड़ यात्रा मार्ग पर गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात प्रबंधन योजना लागू की : गाज़ियाबाद – 14 जुलाई 2025

गाजियाबाद | 17-Jul-2025 12:28 AM | 11 |
गाजियाबाद
गाज़ियाबाद – 14 जुलाई 2025

श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात प्रबंधन योजना लागू की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहरवासियों को सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस ने कई अहम कदम उठाए हैं।

एनएच-34 (पूर्व में एनएच-58) पर दिनांक 14 जुलाई 2025 से कांवड़ यात्रा के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए "कादराबाद बॉर्डर" (थाना मोदीनगर) से "मेरठ तिराहा" (थाना निवाड़ी) तक मार्ग को एकल मार्ग घोषित कर दिया गया है। यात्रा की बढ़ती गतिविधियों के बीच इस निर्णय से कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था आंशिक रूप से प्रभावित हुई थी, विशेषकर स्कूल, कॉलेज के छुट्टी के समय और औद्योगिक वाहनों के चलते।

स्थिति को नियंत्रित रखने और संभावित अड़चनों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा संवेदनशील और प्रमुख स्थलों को चिन्हित कर वहां पर कोन और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा, 05 ट्रैफिक मोबाइल यूनिट्स (Tramo Mobile) हर 5 किलोमीटर की दूरी पर तैनात की गई हैं, जो रियल टाइम में स्थिति का अवलोकन करते हुए आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई कर रही हैं।

वर्तमान में एनएच-34 पर यातायात सामान्य है और कांवड़ियों का आवागमन शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से हो रहा है।

प्रशासनिक तैनाती की विशेष व्यवस्था
ट्रैफिक पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान शहरी क्षेत्र की सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसमें शामिल हैं:

  • ट्रैफिक पुलिस: 18 उप निरीक्षक, 22 मुख्य आरक्षी, 28 आरक्षी

  • नागरिक पुलिस बल: 05 निरीक्षक, 82 उप निरीक्षक, 71 मुख्य आरक्षी, 32 आरक्षी

इन सभी को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे अत्यधिक सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी निभाएं, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा या सुरक्षा समस्या उत्पन्न न हो।

नियम पालन का अनुरोध एवं चेतावनी
गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन प्लान का पूर्णतः पालन करें और यात्रा में सहयोग दें। बिना आवश्यकता घर से बाहर निकलने से परहेज करें।

साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई है कि 23 जुलाई 2025 तक एनएच-34 मार्ग पर किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक वाहन के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई वाहन इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध चालान, ज़मानत रद्दीकरण या वाहन सीज़ की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट – गाज़ियाबाद

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