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Ghaziabad News : ऑपरेशन कन्विक्शन: गाजियाबाद में पॉक्सो के दोषी को 7 वर्ष की सजा : ₹25 हजार का अर्थदंड

गाजियाबाद | 13-Jul-2026 06:53 PM | 11 |
गाजियाबाद
₹25 हजार का अर्थदंड

गाजियाबाद। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में गठित कन्विक्शन सेल के सतत प्रयासों, थाना लोनी बॉर्डर के विवेचक उपनिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गई प्रभावी विवेचना तथा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री सतीश शर्मा और पैरोकार कन्विक्शन सेल महिला उपनिरीक्षक उषा एवं पैरोकार थाना लोनी बॉर्डर मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार के समन्वित प्रयासों से न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई।

इस प्रभावी पैरवी के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या-02, गाजियाबाद ने 13 जुलाई 2026 को थाना लोनी बॉर्डर में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त दिनेश पुत्र रामदेव, निवासी शिव वाटिका कॉलोनी, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद को धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त ने वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 03 मार्च 2018 को थाना लोनी बॉर्डर में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी विवेचना, मजबूत साक्ष्य संकलन और न्यायालय में सशक्त पैरवी के माध्यम से अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इस कार्रवाई को उसी अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

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