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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: : दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर जबरन कार्रवाई पर रोक

दिल्ली | 14-Aug-2025 05:19 AM | 11 |
दिल्ली
दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर जबरन कार्रवाई पर रोक

🚗 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पुराने वाहनों पर जबरन कार्रवाई पर रोक, दिल्ली-NCR के वाहन मालिकों को राहत

नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर जबरन कार्रवाई (जैसे जुर्माना, जब्ती या ईंधन आपूर्ति रोकना) पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह राहत कोर्ट ने 2018 के पुराने आदेश की पुनःसमीक्षा करते हुए दी है।

🔹 क्या है मामला?

  • 2015 में NGT ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने के लिए 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगाया था।

  • 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को मंजूरी दी।

  • अब दिल्ली सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वाहन की उम्र नहीं, बल्कि वास्तविक प्रदूषण स्तर और फिटनेस के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए।

🔹 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

  • "पहले लोग गाड़ियाँ 40–50 साल तक रखते थे, आज भी विंटेज कारें हैं। केवल उम्र के आधार पर वाहन को खारिज करना उचित नहीं।"

  • कोर्ट ने केंद्र सरकार और Commission for Air Quality Management (CAQM) को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा।

🔹 फिलहाल राहत

  • जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, पुराने वाहन मालिकों पर कोई जबरन कार्रवाई नहीं होगी।

  • नवंबर 2025 में प्रस्तावित ईंधन आपूर्ति रोकने की योजना पर भी रोक लगी रहेगी।

📅 अगली सुनवाई

अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि उम्र आधारित बैन जारी रहेगा या वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण स्तर को प्राथमिकता दी जाएगी।

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