
हापुड़/सिम्भावली
नीरज शर्मा की रिपोर्ट – रासन कार्ड धारक जो अपात्र है वह तहसील में जमा करा दे रासन कार्ड अन्यथा होगी कार्यवाही
हापुड़ जिले में रासन कार्ड धारक जो अपात्र होते हुए भी ले रहे है रासन वह अपना रासन कार्ड तहसील में जमा कर दे अन्यथा प्रसासन की तरफ से होगी कार्यवाही जबसे गेहू लेंगे तबसे 24 रुपये किलो का जुर्माना व चावल 32 रुपये किलो
जो पात्र नही
1 समस्त आयकर दाता
2 जिनके 4 पहिया वाहन,AC, जनरेटर 5kg का,ट्रेक्टर वह नही है पात्र
3 जिनके 5 एकड़ से अधिक भूमि
4 जिनके नाम या परिवार के किसी सैड5के नाम लाइसेंस
5 नगर में 100 मीटर से अधिक में मकान
6 ग्रमीण छेत्र में 200000 लाख से अधिक आय
7 शहरी क्षेत्र में 300000 से अधिक आय नही है राशन कार्ड के पात्र नहीं है