हापुड़ न्यूज़ : डीएम ने घोषित किया सार्वजनिक अवकाश, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई
Spread the love

डीएम ने घोषित किया सार्वजनिक अवकाश, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई

हापुड़ की तीन विधानसभाओं के मतदाता आगामी 26 अप्रैल को तीन लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए वोट करेंगे। ऐसे में कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह सके इसके लिए डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा शर्मा ने 26 अप्रैल को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रखने के आदेश जारी किए हैं।

इससे पहले सहायक निदेशक कारखाना गाजियाबाद क्षेत्र के कृपांशु गुप्ता ने सभी प्रतिष्ठान, कारखाने आदि उपक्रम को मतदान के दिन बंद रखने के आदेश जारी कर कहा था कि मतदान के दिन कारखानों के कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा। यह नियम महज शासकीय ही नहीं वरन निजी एवं एवं अन्य प्रतिष्ठान पर भी लागू होगा।

अवकाश में कटौती पर होगी कार्रवाई
किसी कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित व्यक्ति को जिसे इस लोकसभा चुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त है, मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा। यदि कोई संस्था मुखिया अवकाश के सापेक्ष कोई कटौती करता है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के तहत अपराध है। डीएम प्रेरणा शर्मा ने जनपद की विधानसभा धौलाना-58, हापुड़-59 व गढ़मुक्तेश्वर-60 में मतदान के दिन यानी 26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रखने के आदेश जारी किए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


Spread the love

By LALIT SHARMA

मैंने पंजाब केसरी से पत्रकारिता की शुरुआत की थी, जहां मैंने करीब एक साल कार्य किया। इसके बाद नवोदय टाइम्स के लिए मेरठ ग़ज़िआबाद और नॉएडा । मेने पत्रकारिता में जंतर मंतर पर कई बड़े धरना प्रदर्शन कवर किए। इसके बाद 2021 में मेने ग़ज़िआबाद से PHM NEWSPAPER की शुरुवात की । मेने 2020 में लॉकडाउन से लेकर किसान आंदोलन तक की कवरेज की और अभी आगे का सफर जारी है