प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट का असलहा धारकों के लिए बड़ा फैसला आया है। असलहा धारकों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में असलहा जमा नहीं कराया जा सकता है। जनरल ऑर्डर से असलहे जमा नहीं करा सकते है। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया है। सामान्य तौर पर एक आदेश से असलहे जमा होते थे। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किया।
बता दें कि चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य चुनाव में सुरक्षा के उपायों को आधार बनाते हुए लोगों से असलहा जमा कराने के लिए नहीं कह सकते हैं। जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि यदि किसी के असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा लगे तो उसके लाइसेंस को जमा करा सकते हैं।