एमपी-एमएलए न्यायालय ने विधायक मीनाक्षी सिंह को किया तलब महामारी एक्ट का किया था उल्लंघन

Spread the love

एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट अनूपशहर के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह को कोविड प्रोटोकॉल, महामारी अधिनियम और धारा 144 सीआरपीसी आदि के उल्लंघन के मामले में तलब किया है। वादी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ओजस्वी के विरोध पर अनुमति दे दी गई है। मामले को एक राज्य के रूप में संचालित करें।

वादी अधिवक्ता मोहित गर्ग ने बताया कि मामला 20 जनवरी 2022 का है। जिसमें तत्कालीन प्रत्याशी व वर्तमान भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने डीएम द्वारा घोषित धारा 144 व आचार संहिता के निर्देशों व कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। भारत सरकार के. तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह के नामांकन के दौरान उनके साथ आये लोग, जिनमें से कुछ बिना मास्क के थे, सड़क पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे। उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी दी गई थी लेकिन नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने उनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल की धारा 144 और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया. जांच अधिकारी द्वारा बिना सही साक्ष्य अंकित किये मामले में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी.

विधायक को तलब करने और राजकीय प्रारूप में केस चलाने की अनुमति दी गई

जिस पर वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहित गर्ग द्वारा न्यायालय के समक्ष बहस की गयी। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ की अदालत ने विधायक को तलब किया और बतौर राज्य केस चलाने की अनुमति दे दी. विवेचक ने शासनादेश 2021 का दुरुपयोग करते हुए इसे 2022 में लगा दिया। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसएसपी को पत्र भी जारी किया। विधायक मीनाक्षी सिंह को तलब करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है.


Spread the love